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चित्रकूट । पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनाँक 01.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 2282/2008 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र रामनरेश निवासी पश्चिम नाका थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

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