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हमीरपुर :– मौदहा कस्बा निवासी एक पीड़ित ने धोखाधड़ी करके रंगदारी वसूलने वाले दबंगों के खिलाफ पुलिस क्षेत्राधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।

मौदहा कस्बा के मोहल्ला उपरौस निवासी कमरुद्दीन पुत्र स्व० रफी उल्ला ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि खेतिहर जमीन को लेकर उसका एक मुकदमा साबरा परवीन मोहम्मद जावेद आदि से उच्च न्यायालय प्रयागराज में चल रहा है। जिस पर दिनांक 24-04-2023 को साबरा परवीन मोहम्मद जावेद ने एक स्थगन आदेश (स्टे) संख्या 1293/2023 लिया था।
उक्त स्थगन आदेश (स्टे) होने के बाद भी साबरा परवीन ने स्थगन आदेश के साथ ही उच्च न्यायालय की अवहेलना करते हुए दिनांक 26 अक्टूबर 2023को उक्त विवादित गाटा सं0 315 जमीन से 56×50 फीट का एक प्लाट कल्पन देवी पत्नी वीरेंद्र कुमार निवासी ग्राम सिजनौडा, तहसील मौदहा जिला हमीरपुर के नाम प रजिस्टर्ड बैनामा कर दिया जो विधि विरुद्ध होने के साथ ही न्यायालय की अवमानना है।इतना ही नहीं इसके बाद उक्त साबरा परवीन ने दूसरे विपक्षी मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद इलियास निवासी मोहल्ला कमराहा, कस्बा मौदहा जिला हमीरपुर की बिना सहमति के 03 नवम्बर 2023 को दूसरे पक्ष कमर उ‌द्दीन आदि से गवाहों की मौजूदगी में कुछ शर्तों के अनुसार एक समझौता कर लिया।जिसके बाद दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौते की शर्तों के अनुसर कमरु‌द्दीन आदि ने 07 नवम्बर 2023 को भूखंड के गाटा संख्या 158 से 66 डिस्मिल जमीन का बैनामा साबरा परवीन के कहने पर समझौते में साबरा परवीन की ओर से समझौते में गवाह रहे वीरेंद्र कुमार पुत्र रमेश दत्त निवासी ग्राम सिजनौडा, तहसील मौदहा जिला हमीरपुर के नाम बैनामा कर दिया। जिसकी धनराशि साबरा परवीन ने प्राप्त कर ली।जिसके साक्ष्य प्रार्थी के पास सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं उसी तिथि को यानी 07 नवंबर 2023 को ही समझौते में दूसरे गवाह रहे रहीस अहमद पुत्र हबीब उल्लाह निवासी मोहल्ला हुसैन गंज के नाम गाटा संख्या 158 से आ 1.69 हे. जमीन का बैनामा साबरा परवीन ने कर दिया था। जबकि उक्त साबरा परवीन द्वारा प्रार्थी अकमल जावेद आदि से गाटा संख्या 158 का वर्ष 2022-23 व वर्ष 2023-24 का लगान रंगदारी के रूप में दानिश इकबाल पुत्र सईद अहमद, सईद अहमद पुत्र सिददीक अहमद निवासी मोहल्ला हुसैन गंज मौदहा और वीरेंद्र कुमार पुत्र रमेश दत्त निवासी ग्राम सिजनौडा मौदहा जिला हमीरपुर द्वारा प्रार्थी से डरा धमका कर वसूला गया। जिसके साक्ष्य भी प्रार्थी के पास सुरक्षित हैं और दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौते की अवहेलना है।
जबकि इस वर्ष उक्त लोगों ‌द्वारा लगान 24000 तय था 24000 ना लेकर पचास हजार रुपये गुण्डा टैक्स की मांग की जा रहे है और रुपये नहीं देने पर खेत में खड़ी फसल नहीं काटने देने की धमकी दे रहे हैं। 26/2/2025 जब पीड़ित अपने खेत पर था तभी साईद अहमद पुत्र सि‌द्दीक अहमद हुसैनगंज ,मोइनुद्दीन उर्फ जम्मू पुत्र कमरु‌द्दीन ग्राम परछा, आफताब अहमद पुत्र कमरुद्दीन ग्राम परछा ,दानिश इकबाल पुत्र साईद अहमद हुसैनगंज, वीरेंद्र कुमार पुत्र रमेश दत्त ग्राम सिजनौड़ा आए और 50000 रुपए गुंडा टैक्स रंगदारी मांगते हुए धमकाने लगे मेरी फसल काटने से मना कर दिया। उक्त लोग माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और डी-29 कंम्पनी के संचालक मुइनुद्दीन, जुम्मू, आफताब निवासी ग्राम परछा के सहयोगी और उनके अपराधों में भी भागीदार हैं। जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को जान का खतरा है। इतना ही नहीं उक्त लोगों पर जिला प्रशासन ने 14 जुलाई 2023 को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 21 करोड़ 90 लाख 89 हजार 234 रुपए की संपत्ति एक व न्यायालय जिलाधिकारी हमीरपुर वाद सं0-117/2024 अंतर्गत धारा 14(1) के तहत 1 अप्रैल 2024 को उपरोक्त सईद अहमद पुत्र सिद्दीक अहमद एवं साबरा परवीन पत्नी सहित पांच करोड़ 70 लाख 11 हजार 297 रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी।मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच करा उक्त माफिया और अवैध वसूली करने वालों पर मुकदमा पंजीकत कर कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें।

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